ई कॉमर्स कंपनियों के लिए सरकार ने जारी किया नया फरमान, पढ़ें ये खबर
नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच सरकारर ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी थी। जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों को कार्य करने की भी अनुमति दी गई थी। फिलहाल सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी नए आदेश में यह साफ कर दिया है कि ई कॉमर्स कंपनियों और उनके वाहनों का इस्तेमाल केवल जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए ही होगा। इस दौरान किसी भी गैर जरूरी सामान की डिलीवरी पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
Supply of non-essential goods by e-Commerce companies to remain prohibited during lockdown: Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/5wuB3mLXoT
— ANI (@ANI) April 19, 2020
पिछले हफ्ते सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों को अपना कार्य शुरू करने की इजाजत दी थी। हालांकि अब इसमें संशोधन करते हुए उन्हें केवल जरूरी सामान जैसे कि भोजन, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल उपकरण बेचने की डिलिवरी करने की अनुमति दी है। ई-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी वाहनों को सड़क पर चलने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।