मास्क नहीं पहनने की सजा 1 लाख रूपए जुर्माना, सरकार ने जारी किया आदेश
रांची। झारखण्ड सरकार ने कोरोना नियमों को अनदेखी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया है जिसके अनुसार मास्क न पहनने पर एक लाख रूपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है, हालांकि, आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई, राजधानी रांची की सड़क पर कई लोग बिना मास्क के देखे गए।
हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने बुधवार को 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी. सरकार ने झारखंड का नया लोगो जारी करने का फैसला किया। झारखंड सरकार का नया लोगो 15 अगस्त से एक साथ पूरे राज्य में इस्तेमाल होने लगेगा। साथ ही कहा कि सीबीएसई और जैक के टॉपर्स को 1-1 लाख रुपये दिये जायेंगे।







