इस राज्य ने कर्फ्यू दो हफ्ते और बढ़ाने का किया ऐलान, सिर्फ इतनी देर ही खुल सकेंगी दुकानें
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में 3 मई के बाद दो हफ्ते के लिए कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है लेकिन लॉकडाउन की बंदिशों में कुछ राहत दी जाएगी। हालांकि यह राहत भी केवल नान-कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में ही दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे को कोविड संकट से बाहर निकालने के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट और समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर यह जरूरी है कि लॉकडाउन की बंदिशों को अभी कुछ और समय तक जारी रखा जाए। पंजाब में कर्फ्यू-लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा लेकिन इसके साथ ही कल वीरवार से रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक कुछ छूट भी दी जाएगी। सीमित और रेड डोन क्षेत्रों में पहले की तरह लॉकडाउन की बंदिशें पूरी सख्ती के साथ लागू रहेंगी।
प्रदेश के लोगों के नाम जारी एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति की दो हफ्ते बाद समीक्षा की जाएगी और अगर महामारी कंट्रोल में रही तो और छूट का ऐलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा कुछ छूट के ऐलान के तहत कुछ दुकानों को संबंधित क्षेत्रों में रोटेशन से खोलने की इजाजत दी जाएगी। यह दुकानें रोज सवेरे 7-11 बजे तक 50 फीसदी स्टाफ के साथ खोली जा सकेंगी। डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिए गए हैं कि वे मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत दुकानों को खोलने के लिए रोटेशनल समयसारिणी बनाएं। यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के लागू होने के चार दिन बाद जारी किए गए हैं।
मॉल और सैलून को छोड़ अन्य सभी दुकानें खुलेंगी
मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सीमित ढील में मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल्ज को छोड़कर सभी रजिस्टर्ड दुकानों को वर्करों की 50 प्रतिशत संख्या के साथ सुबह बजे से सुबह 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
नई हिदायतों के मुताबिक, इस समय के दौरान शहरी इलाकों में सभी दुकानें, नेबरहुड शॉप्स और रिहायशी काम्पलैक्सों में दुकानों को खोलने की भी आज्ञा दी गई है। इन हिदायतों में स्पष्ट किया गया है कि सैलून, नाई की दुकानें आदि सेवाएं बंद रहेंगी। इसी तरह लॉकडाउन के समय के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी वस्तुएं मुहैया करवाने की इजाजत होगी।