स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों की अब खैर नहीं, मोदी सरकार लाई ये अध्यादेश
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि इस महामारी से देश को बचाने की कोशिश कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ता दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ हिंसा या इस तरह की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक अध्यादेश लाया गया है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।
Central Government has brought an ordinance to end violence against health workers, carries imprisonment from 6 months to 7 years if anyone found guilty. pic.twitter.com/3wonlBuyHT
— ANI (@ANI) April 22, 2020
अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मी पर हमले का दोषी पाए जाने वाले को 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मेडिकल स्टाफ के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को रोकने के लिए सरकार ये अध्यादेश लेकर आई है। .