सुको ने दी क्रिप्टोकरंसी के ट्रेडिंग की इजाजत, आरबीआई ने लगाया था बैन
नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने आज क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग की इजाजत दे दी है। अदालत ने आज आरबीआई के दो साल पुराने सर्कुलर को खारिज कर दिया है। आरबीआई ने 6 अप्रैल 2018 को क्रिप्टोकरंसी से जुड़े लेन-देन पर रोक लगाई थी। उसने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिए थे कि क्रिप्टोकरंसी में डील नहीं करें और इसके लेन-देन के लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करवाएं।
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजेज की ओर से आरबीआई के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आईएएमएआई की दलील थी कि देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत क्रिप्टोकरंसी पर बैन लागू होता हो। ऐसे में आरबीआई क्रिप्टोकरंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए बैंकिंग चैनल के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगा सकता। आरबीआई का कहना था कि वह 2013 से ही क्रिप्टोकरंसी के खतरों के बारे में लोगों को बता रहा था। इस पर शुरुआत में ही रोक लगनी चाहिए ताकि, देश के पेमेंट सिस्टम पर कोई जोखिम नहीं आए। रिजर्व बैंक ने ये भी कहा था कि उसके पास क्रिप्टोकरंसी पर रोक लगाने का अधिकार है।