केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाई ITR दाखिल करने की तारीख, इस वजह से लिया फैसला
नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। इससे पहले यह 31 जुलाीई थी। साथ ही साथ वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अगर कोई रिवाइज्ड आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहता है तो उसके लिए तारीख अब 31 जुलाई 2020 होगी।
आयकर विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही ऐसे छोटे और मझौले करदाता जिनकी सेल्फ एसेसमेंट टैक्स देनदारी 1 लाख रुपये से कम हैं उनके लिए टैक्स के भुगतान की तारीख 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि सेल्फ एसेसमेंट टैक्स की देनदारी 1 लाख रुपये से ज्यादा होने पर अंतिम ताऱीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे करदाताओं द्वारा भुगतान में देरी पर ब्याज देय होगा। साथ ही टैक्स छूट के लिए 80 C (एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी), 80D (मेडिक्लेम), 80G (दान) आदि में किए गए निवेश के लिए अंतिम समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। यानि 31 जुलाई तक किए गए निवेश वित्त वर्ष 2019-20 के लिए छूट के हकदार होंगे।