होटल, रेस्टोरेंट के संबंध में जिला प्रशासन ने जारी किये नये निर्देश
दुर्ग। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लाॅकडाउन में गतिविधियों के संचालन/बंद रखने के संबंध में प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में दुर्ग जिले में निम्नानुसार निर्देश दिए गये हैं। इसके अंतर्गत क्लबों, शाॅपिंग माॅल, रेस्टोरेन्ट, होटल संचालन हेतु पूर्वानुसार निर्धारित उपयोग हेतु अनुमति भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की शर्तों अनुसार एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंस के अनिवार्य पालन पर होगी। सिनेमा हाॅल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं आडिटोरियम, असेम्बली हाॅल एवं इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। शाॅपिंग माॅल के भीतर गेमिंग आरकेड, बच्चों हेतु प्ले एरिया बंद रहेंगे। स्पोर्टिंग काॅम्प्लेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियाॅ संचालित हो सकेंगी। दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबंध जारी रहेगा।
जिले के विभिन्न व्यवसायी संगठन द्वारा व्यवसाय/दुकान संचालन हेतु प्रातः 9ः00 बजे से शाम 7ः00 बजे तक समय नियत किये जाने हेतु किए गए निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए अनुमति प्राप्त दुकानों/व्यवसाय को प्रातः प्रातः 9ः00 बजे से शाम 7ः00 बजे तक संचालित हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। रेस्तरां, गुमटी एवं ठेला को रात्रि 9ः00 बजे तक अनुमति दी जाती है। साप्ताहिक अवकाश के संबंध में व्यवसायिक प्रतिष्ठान निर्णय हेतु स्वतंत्र होंगे। उक्त आदेश घोषित कंन्टेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। शेष शर्तें/निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।