फरीद नगर कंटेनमेंट जोन घोषित, एक पाजिटिव प्रकरण के फलस्वरूप की गई कार्रवाई
दुर्ग। भिलाई निगम के फरीद नगर में एक महिला के कोरोना पाजिटिव प्रकरण आने के बाद उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर कराई जा रही है। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पैट्रोलिंग कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस, कान्टैक्ट ट्रेसिंग एवं सैंपल जांच की कार्रवाई की जा रही है। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश एवं निकास हेतु बैरीकेडिंग, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं सैनेटाइजेशन व्यवस्था, एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी के अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अवशिष्ट प्रबंधन हेतु निर्देश जारी कर दिये गए हैं। कंटेनमेंट जोन के पर्यवेक्षण हेतु जोन कमिश्नर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।